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हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल टैक्स के फ्लो को स्मूद बनाने के लिए कई कड़े कदम उठाये है। लेकिन फिर भी लोगों को टोल प्लाजा पर लंबी लाइनों में इंतजार करना पड़ता है।क्योंकि ऐसी बहुत सी बाते है जिन्हे आप नही जानते,
कई लोग चाहते हैं कि वह फ्री में टोल प्लाजा से निकल जाये ओर इसके लिए वे कई प्रकार के बहाने भी बनाते है। परन्तु NHAI के निर्दोषों के अनुसार ऐसे पांच श्रेणियां के वाहन ही है जिन्हे टोल प्लाजा पर टोल टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है।
आइये आपको बताते है कि किन श्रेणियों में आपको टोल टैक्स देना नहीं होगा और ऐसे में आपके क्या अधिकार है?
इन वाहनों को मिलती है छूट :
आपातकालीन सेवाएं
रक्षा सेवाएं
वीआईपी वाहन
सार्वजनिक परिवहन ( विशेष नियमानुसार )
दोपहिया वाहन
NHAI के निर्देशों के अनुसार फायर ब्रिगेड एंबुलेंस और पुलिस के वाहन को इमरजेंसी में टोल का भुगतान करने से छूट दी गई है। सेना, नौसेना या वायु सेना के तहत सेवा में रक्षा वाहन को भी छूट दी गई है और राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से लेकर विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को राज्य की यात्रा पर ले जाने वाले वीआईपी वाहनों को भी छूट दी गई है। कुछ नेशनल हाईवे प्लाजा पर दोपहिया वाहन को छोड़कर, राज्य सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक परिवहन वाहन और दोपहिया वाहनों को भी टोल टैक्स की छूट मिलती है।
इन परिस्थिति में भी मिल सकती है छूट
लेकिन किसी भी प्राइवेट वाहन को टैक्स में छूट नहीं दी गई है। लेकिन NHAI के नए दिशानिर्देशों के अनुसार 100 मीटर से ज्यादा की कतार में लगने की मंजूरी नहीं है। टोल प्लाजा पर प्रत्येक वाहन को 10 सेकंड का सर्विस टाइम लेने की आवश्यकता नहीं है।
यदि ये शर्ते पूरी नहीं है और कतार 100 मीटर से ज्यादा लंबी है तो नियमों के अनुसार टोल कर्मचारियों को गाड़ी को मुफ्त में छोड़ना होगा, जब तक कि कतार के 100 मीटर के दायरे में ना आ जाये।
100 मीटर की सीमा का पता करने के लिए हर टोल लेन पर एक पीली लाइन होती है। इसे आप आसानी से देख सकते है। ऐसा टोल प्लाजा ऑपरेटरों के बीच जवाबदेही की भावना को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।