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सोनभद्र। नाबालिग लड़की के साथ नौ वर्ष पूर्व दुष्कर्म मामले में अपर जिला जज प्रथम एहसानुल्लाह खान की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई कर भाजपा विधायक रामदुलार गोंड़ को दोषसिद्ध पाकर न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया है,मामले में 15 दिसंबर को सजाई सुनाई जाएगी।
जानिये क्या है पूरा मामला
4 नवंबर 2014 को रामदुलार गोंड जो तत्कालीन प्रधानपति थे, अब वर्तमान में भाजपा के विधायक हैं। उनके खिलाफ एक व्यक्ति ने म्योरपुर थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि रामदुलार उसकी नाबालिग बहन के साथ पिछले एक वर्ष से लगातार धमकी देकर दुष्कर्म कर रहा है ।जिसके बाद मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना करने के बाद चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया था। आठ दिसंबर को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने बहस कर अपना पक्ष रखा था। अदालत ने 12 दिसंबर को निर्णय की तिथि नियत की थी।
मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोष सिद्ध पाकर दुद्धी विधायक को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार भेज दिया। अब अदालत की ओर से 15 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी। अगर सजा दो साल से ऊपर की होगी तो विधायक की सदस्यता भी खत्म हो सकती है।
पीड़ित के परिजनों ने जताया संतोष
न्यायालय की इस कार्यवाही के दौरान पीड़ित परिवार के सदस्य भी मौजूद थे. विधायक को दोषी करार दिए जाने के बाद उन्होंने न्यायालय की कार्रवाई पर संतोष जताया. कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है. कहा कि उन्हें उम्मीद है आगामी 15 दिसंबर को कम से कम 20 वर्ष की सजा भाजपा विधायक को सुनाई जाएगी. पीड़िता के भाई ने कहा कि सत्ता का लाभ उठाकर भाजपा विधायक ने उन पर काफी दबाव बनाया. आखिरकार उनकी जीत हुई है,